देहरादून। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सभी कार्यालयों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की है। इस संबंध में सचिव पंकज कुमार पाण्डेय ने 30 सितंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है।
यह SOP गृह विभाग के पत्र संख्या 282/XX-5/26-03(18)/2022, दिनांक 25 फरवरी 2026 के आधार पर लागू की गई है।
बिना पहचान पत्र प्रवेश पर रोक
नई व्यवस्था के तहत PWD कार्यालयों के मुख्य प्रवेश द्वार पर आगंतुक पंजिका अथवा इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य होगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आने-जाने का समय तथा किस अधिकारी से मुलाकात करनी है, इसका विवरण दर्ज करना होगा।
कार्यालय में नारेबाजी और अमर्यादित व्यवहार पर रोक
SOP में कार्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिसर में मादक पदार्थों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा डालने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज की जा सकती है।
इसके अलावा एक अधिकारी के कक्ष में एक समय में दो से अधिक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। शोर-शराबा, नारेबाजी और अमर्यादित व्यवहार को भी प्रतिबंधित किया गया है।
लाठी-डंडे और आपत्तिजनक वस्तुओं पर भी रोक
कार्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थ, स्याही, लाठी-डंडा, हथियार अथवा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद परिसर में अनधिकृत प्रवेश भी वर्जित होगा।
CCTV से होगी निगरानी
सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्यालयों में HD CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें 90 दिनों तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। इसके साथ ही प्रवेश द्वार पर DFMD तथा प्रमुख अधिकारियों के कक्षों में पैनिक बटन लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।
सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी होगा जिम्मेदार
प्रत्येक PWD कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। कार्यालय परिसर में सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना तत्काल नोडल अधिकारी को देनी होगी और घटना का विवरण घटना पंजिका में दर्ज किया जाएगा।
नई SOP लागू होने के बाद PWD कार्यालयों में आम लोगों और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच मुलाकात की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और निगरानी आधारित होगी।
प्रगति मीडिया उत्तराखंड से संपादक की रिपोर्ट।

